UP Shadi Anudan Yojana Apply 2023 | यूपी शादी अनुदान योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन @ shadianudan.upsdc.gov.in | UP Shadi Anudan Application Form | यूपी शादी अनुदान योजना एप्लीकेशन स्टेटस | यूपी शादी अनुदान योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के परिवारों की बेटियों के लिए की गई है। इस योजना के अंतर्गत इन परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। इस आर्थिक सहायता के माध्यम से राज्य के परिवारों को अपनी बेटियों की शादी के समय आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस लेख के माध्यम से आप UP Shadi Anudan 2022 के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे।
UP Shadi Anudan Yojana 2023
UP Shadi Anudan के माध्यम से राज्य के कमजोर वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी पर 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस धनराशि का उपयोग करके राज्य के वह सभी परिवार जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग की कैटेगरी में आते हैं वह अपनी बेटियों की शादी करने में सक्षम रहेंगे। यूपी शादी अनुदान योजना को आरंभ करने का मुख्य लक्ष्य है कि जो माता-पिता अपनी बेटियों की शादी करने के लिए चिंतित रहते हैं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए और बेटियों पर हो रहे भेदभाव को खत्म किया जाए। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए बेटी की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और जिस वर से शादी हो रही है उसकी उम्र 21 वर्ष पूर्ण होने चाहिए। UP Free Smartphone Yojana से संबंधित अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई UP Shadi Anudan के उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं:-
- इस योजना के माध्यम से राज्य की बेटियों को उनकी शादी पर 51,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि बेटियों पर हो रहे अत्याचार को खत्म किया जा सके।
- उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के माध्यम से राज्य के गरीब माता-पिता अपनी बेटियों की शादी बिना किसी कर्ज के करने में सक्षम रहेंगे।
- राज्य से लड़कियों के प्रति नकारात्मक सोच को खत्म किया जा सकेगा।
- राज्य की बेटी अब अपना जीवन यापन अच्छे से करने में सक्षम रहेंगे एवं आत्मनिर्भर व सशक्त बनेंगी।
यूपी शादी अनुदान योजना की हाइलाइट्स
UP Shadi Anudan की कुछ मुख्य हाइलाइट्स इस प्रकार हैं
योजना का नाम | UP Shadi Anudan |
किसके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। |
लभार्थी | राज्य की बेटियां |
उद्दय्शे | बेटियों की शादी पर आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सहायता धनराषि | 51,000 रुपये |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन आवेदन |
आधिकारिक वेबसाइट | http://shadianudan.upsdc.gov.in/Default.aspx |
UP Shadi Anudan Yojana Form
इस योजना के अंतर्गत राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लड़कियों की शादी के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। 51,000 रुपये की प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। यदि राज्य के जो भी लड़की UP Shadi Anudan Yojana का लाभ उठाना चाहती हैं उनके पास अपना बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। यह राशि सरकार द्वारा केवल तभी प्रदान की जाएगी जब लड़की की शादी पक्की होती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए एवं लड़के की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने चाहिए। इस योजना के अंतर्गत आवेदन केवल शादी के 90 दिन पहले या 90 दिन बाद ही स्वीकृत किए जाएंगे।
यूपी शादी अनुदान योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- यूपी शादी अनुदान योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई है।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- UP Shaadi Anudan Yojana के अंतर्गत लाभ केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अन्य पिछड़े वर्ग के परिवारों की लड़कियों को ही प्रदान किया जाएगा।
- सरकार द्वारा लड़कियों की शादी के लिए 51,000 रुपये की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य है कि लाभार्थी का बैंक खाता होना चाहिए।
- इस योजना को आरंभ करने का मुख्य लक्ष्य है कि लड़कियों को लेकर लोगों की नकारात्मक सोच को खत्म किया जा सके।
- सरकार द्वारा इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य की लड़कियां आत्मनिर्भर व सशक्त बने।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी के लिए जगह-जगह से कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- ना केवल लड़कियों को अनुदान सुविधा बल्कि यूपी शादी अनुदान योजना के अंतर्गत उन्हें चिकित्सा सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी।
- इस योजना के आवेदन की स्वीकृति केवल शादी के 90 दिन पहले या 90 दिन बाद ही की जाएगी।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय निर्धारित की है।
- यदि आप भी इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना की पात्रता
UP Shadi Anudan के अंतर्गत लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा पात्रता को निर्धारित किया गया है जो कि कुछ इस प्रकार हैं
आवासीय स्थिति | आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए |
जातीय स्थिति | आवेदक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर एवं सामान्य वर्ग का होना चाहिए |
आय स्तिथि | ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय 46080 रुपये होनी चाहिए एवं शहरी क्षेत्र की वार्षिक पारिवारिक आय 56460 रुपये के भीतर होनी चाहिए |
आयु स्तिथि | शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने चाहिए एवं लड़के की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए |
यूपी अनुदान योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- बैंक खाता विवरण
- शादी प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
UP Shadi Anudan 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
राज्य के में सभी व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना है
सामान्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन
- सर्वप्रथम आपको विवाह हेतु अनुदान उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको नया पंजीकरण की कैटेगरी में देखना है।
- इस केटेगरी में आपको सम्मानीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आएगा।
- इस पत्र में पूछी गई सभी जानकारी आपको ध्यान पूर्वक दर्ज करनी है जैसे
- शादी की तिथि
- जनपद
- शहरी या ग्रामीण क्षेत्र
- तहसील
- आवेदक का फोटो
- पुत्री का फोटो
- आवेदक का नाम
- पत्नी का नाम
- वर्ग
- जाति
- जाति प्रमाण पत्र संख्या
- पहचान पत्र
- आवेदक के पिता या पति का नाम
- आवेदक का लिंग
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- शादी का विवरण
- वार्षिक आय
- बैंक का विवरण
- ऊपर दी हुई सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना है।
- इसके पश्चात आपको Save के बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन
- सबसे पहले आपको विवाह हेतु अनुदान उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको नया पंजीकरण की कैटेगरी में देखना है।
- इस केटेगरी में आपको अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आएगा
- इस पत्र में पूछी गई सभी जानकारी आपको ध्यान पूर्वक दर्ज करनी है जैसे
- शादी की तिथि
- जनपद
- शहरी या ग्रामीण क्षेत्र
- तहसील
- आवेदक का फोटो
- पुत्री का फोटो
- आवेदक का नाम
- पत्नी का नाम
- वर्ग
- जाति
- जाति प्रमाण पत्र संख्या
- पहचान पत्र
- आवेदक के पिता या पति का नाम
- आवेदक का लिंग
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- शादी का विवरण
- वार्षिक आय
- बैंक का विवरण
- ऊपर दी हुई सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना है।
- इसके पश्चात आपको Save के बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी आवेदन
- सर्वप्रथम आपको विवाह हेतु अनुदान उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको नया पंजीकरण की कैटेगरी में देखना है।
- इस केटेगरी में आपको अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आएगा
- इस पत्र में पूछी गई सभी जानकारी आपको ध्यान पूर्वक दर्ज करनी है जैसे
- शादी की तिथि
- जनपद
- शहरी या ग्रामीण क्षेत्र
- तहसील
- आवेदक का फोटो
- पुत्री का फोटो
- आवेदक का नाम
- पत्नी का नाम
- वर्ग
- जाति
- जाति प्रमाण पत्र संख्या
- पहचान पत्र
- आवेदक के पिता या पति का नाम
- आवेदक का लिंग
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- शादी का विवरण
- वार्षिक आय
- बैंक का विवरण
- ऊपर दी हुई सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना है।
- इसके पश्चात आपको Save के बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
लोगिन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको विवाह हेतु अनुदान उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको लॉगइन की कैटेगरी में देखना है।
- इस कैटेगरी में पूछी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है जैसे
- Select Type
- Password
- Captcha Code
- ऊपर दी हुई सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Login के बटन पर क्लिक करना है।
आवेदन पत्र संशोधन/ फाइनल सबमिट करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको विवाह हेतु अनुदान उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको आवेदन पत्र संशोधन/ फाइनल सबमिट करें के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर पूछी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है जैसे
- Application Number
- Bank Account Number
- Password
- ऊपर दी हुई सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Login के बटन पर क्लिक करना है।
- इसके पश्चात आपके सामने संशोधन फॉर्म खुलकर आएगा।
- इस फॉर्म में सभी जानकारी आपको दर्ज करनी होगी।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करने होंगे।
- इसके पश्चात आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
आवेदन पत्र प्रिंट करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको विवाह हेतु अनुदान उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको आवेदन पत्र प्रिंट के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर पूछी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है जैसे
- Application Number
- Bank Account Number
- Password
- ऊपर दी हुई सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Login के बटन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आएगा।
- इस पत्र को प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट के बटन पर क्लिक करना है।
- प्रिंट के बटन पर क्लिक करते ही आपका आवेदन पत्र प्रिंट हो जाएगा।
आवेदन पत्र की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको विवाह हेतु अनुदान उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको आवेदन पत्र की स्थिति के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर पूछी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है जैसे
- Application Number
- Bank Account Number
- Password
- ऊपर दी हुई सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Login के बटन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको अपनी आवेदन संख्या दर्ज करनी है।
- दर्ज करने के बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आप आवेदन की स्थिति देखने में सक्षम रहेंगे।
शासनादेश डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको विवाह हेतु अनुदान उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको शासनादेश के कैटेगरी में देखना है।
- इस केटेगरी में आपको तीन विकल्प दिखाई देंगे जैसे
- सामान्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग शासनादेश
- अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी शासनादेश
- अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी शासनादेश
- ऊपर दी हुई कैटेगरी में से आपको अपनी आवश्यकता अनुसार इच्छुक विकल्प का चयन करना है।
- चयन करने के बाद आपके सामने पीडीएफ फाइल खुल कर आएगी।
- इस फाइल में आप संबंधित जानकारी प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे।
- एवं इसे डाउनलोड करने हेतु डाउनलोड के बटन पर क्लिक करें।
आवेदन पत्र भरने हेतु महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको विवाह हेतु अनुदान उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको आवेदन पत्र भरने हेतु महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश की केटेगरी में देखना है।
- इस कैटेगरी में आपको तीन विकल्प दिखाई देंगे जैसे
- सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग दिशा निर्देश
- अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी दिशा निर्देश
- अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी दिशा निर्देश
- ऊपर दी हुई कैटेगरी में से आपको अपनी आवश्यकता अनुसार इच्छुक विकल्प का चयन करना है।
- चयन करने के बाद आपके सामने पीडीएफ फाइल खुल कर आएगी।
- इस फाइल में आप संबंधित जानकारी प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे।
- एवं इसे डाउनलोड करने हेतु डाउनलोड के बटन पर क्लिक करें।
संपर्क सूत्र
- सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग टोल फ्री नंबर- 1800-419-0001
- अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी टोल फ्री नंबर- 1800-180-5131/ डेप्युटी डायरेक्टर- 0522-2288861
- अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी डेप्युटी डायरेक्टर- 0522-2286199