Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2024 Apply | मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana Application Form
उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के किसानो को दिनप्रतिदिन लाभ पहुंचाने के लिए नयी से नयी योजनाओ को शुरू करते है इसी तरह उत्तर प्रदेश के किसानो के हित के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का शुभारम्भ किया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानो की मृत्यु दुर्घटना में होने जाने पर यूपी सरकार द्वारा उनके परिवारों को 5 लाख रूपये तक का मुहावजा आर्थिक सहायता के रूप में मुहैया कराया जायेगा। जिसके किसानो के परिवारों को अपना जीवनयापन करने में कोई समस्या न आये। Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2024 के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमरे इस आर्टिकल को धयानपूर्वक अंत तक पढ़े।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2024
इस योजना का लाभ राज्य के उन किसानो के परिवार को प्रदान किया जायेगा जिन किसानो को मृत्यु 14 सितम्बर 2019 के बाद हुई है। Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के अंतर्गत जो किसान दुर्घटना में 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग हुए है उन किसानो के परिवारों को 2 लाख रूपये तक का मुहावजा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ किसानो को लाभान्वित किया जायेगा। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते है तो वह योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है और योजना का लाभ उठा सकते है।
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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 का उद्देश्य
जैसे की आप सभी लोग जानते है बहुत से ऐसे किसान है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है ऐसे किसानो अगर किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार का कोई सहारा नहीं होता न ही उनके पास कोई आय का साधन होता है ऐसे किसानो के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को आरम्भ किया है। इस योजना के ज़रिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानो के परिवारों को 5 लाख रूपये तक मुहावजा प्रदान करना जिससे दुर्घटना में मरने वाले किसानो के परिवारों को जीवनयापन करने में किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े।
UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana In Highlights
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | यूपी सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
उद्देश्य | मृत्यु होने वाले किसानो के परिवारों को आर्थिक सहायता |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
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यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के किसानो को प्रदान किया जायेगा।
- UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana का लाभ राज्य के उन किसानो के परिवारों को प्रदान किया जायेगा जिन किसानो की मृत्यु किसी दुर्घटना में हुई है।
- राज्य में दुर्घटना में जिन किसानो की मृत्यु हुई है उनके परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 लाख रूपये तक का मुहावजा मुहैया कराया जायेगा और जो किसान दुर्घटना में 60 % से अधिक विकलांग हुए है उन्हें भी राज्य सरकार द्वारा 2 लाख रूपये तक की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में मुहावजा प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मरने वाले किसानो के परिवारों को किसानो के मरने के 45 दिन के अंतर्गत आवेदन करना होगा, अगर 45 दिन के बाद कोई आवेदन करता है तो उसका आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा।
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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना में शामिल दुर्घटना
- हत्या ,आतंकवादी हमला ,लूट , डकैती , मारपीट में हुई वाली दुर्घटना
- आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करंट लगने
- सर्पदंश , जीव-जंतु व जानवर के काटने, मारने व आक्रमण से
- समुद्र, नदी, झील, तालाब, पोखर व कुएं में डूबने से
- रेल ,सड़क और हवाई यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटना
- आंधी-तूफान, वृक्ष से गिरने, दबने व मकान गिरने
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana की पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- मृत्यु होने वाले किसानो की की आयु 18 से 70 वर्ष होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत किसान का बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट अन्य ब्यक्ति के साथ खाता जुड़ा हुआ होना चाहिए।
- किसान की मृत्यु होने के बाद उनके परिवार में माता पिता ,पति पत्नी ,पुत्र पुत्री , पुत्र वधु , पौत्र पोत्री, होनी चाहिए।
- अगर राज्य के किसी किसान के पास अपनी भूमि नही है वो किसी अन्य किसान के खेत में काम करता है तो भी उसे सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- खतौनी की प्रमाणित प्रति
- रजिस्टर्ड निजी पट्टेदार हेतु प्रस्तर् 3(क) के अनुसार पट्टे की प्रमाणित प्रति
- बटाईदार हेतुप्रस्तर् 3(ख) के अनुसार कोई एक प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- दिव्यांग का की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवदेन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे।
- सबसे पहले आपको योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको यहाँ दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा।
- आपको इस एप्लीकेशन में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम,तहसील, जनपद, दुर्घटना का कारण आदि भरनी होगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे और फिर आपको आवेदन आवेदन फॉर्म को तहसील में जाकर जमा करना होगा।
- इस तरह आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।