प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 2024: फॉर्म, PM Karam Yogi Mandhan Yojana

Pradhanmantri Karam Yogi Mandhan Yojana Apply Online | प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना फॉर्म | PM Karam Yogi Mandhan Yojana Registration Process

देश के छोटे दुकानदार कारोबारी और व्यापारियों को 60 वर्ष की आयु के बाद आर्थिक सहायता धनराशि में मुहैया कराने हेतु केंद्र सरकार द्वारा PM Karam Yogi Mandhan Yojana 2024 की शुरुआत की गई। इस योजना की घोषणा हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा केंद्रीय बजट पेश करते हुए 5 जुलाई 2019 को की गई थी। इस योजना के तहत देश के छोटे दुकानदार कारोबारी व व्यापारी को जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं और उनका वार्षिक टर्न ओवर 1.5 करोड़ रुपए हैं उन्हें 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद पेंशन मुहैया कराई जाएगी। यदि आप भी प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ें

PM Karam Yogi Mandhan Yojana 2024

इस योजना की शुरुआत हमारे देश के छोटे व्यापारियों दुकानदारों और कारोबारियों के लिए की गई है। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए व्यापारियों और कारोबारियों की उम्र 18 से 40 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति इस योजना के तहत पंजीकृत हैं उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 की धनराशि पेंशन के रूप में मुहैया कराई जाएगी। सरकार द्वारा शुरू की गई PM Karam Yogi Mandhan Yojana का लाभ उठाने के लिए भारतीयों को 18 वर्ष की उम्र में ₹55 की राशि का भुगतान करना होगा और 40 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली उम्र में ₹200 के प्रीमियम का भुगतान करना होगा। साथ ही साथ सरकार द्वारा इस योजना के तहत सफलतापूर्वक पंजीकरण का काम लगभग 3.2 लाख जनसेवा केंद्रों को सौंपा गया है।

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना
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प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना का उद्देश्य

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना का उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं:-

  • इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि देश के छोटे कारोबारियों व्यापारियों और दुकानदारों को उनके वृद्धावस्था में किसी भी आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े।
  • इन सभी दुकानदारों कारोबारियों और व्यापारियों को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 प्रतिमाह पेंशन मुहैया कराई जाएगी।
  • प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि देश के वरिष्ठ नागरिकों को अपने खर्चों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता ना पड़े और वह आत्मनिर्भर व सशक्त बने।

पीएम कर्म योगी मानधन योजना की हाइलाइट्स

सरकार द्वारा शुरू की गई कर्म योगी मानधन योजना की हाइलाइट्स कुछ इस प्रकार है:-

  • योजना का नाम- प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना
  • किसके द्वारा लांच की गई- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
  • आरंभ तिथि- 31 मई 2019
  • उद्देश्य- छोटे व्यापारियों को पेंशन प्रदान करना
  • पेंशन धनराशि- ₹3000 प्रतिमाह
  • लाभार्थी- छोटे व्यापारी और दुकानदार
  • आवेदन की प्रक्रिया- ऑनलाइन ऑफलाइन
  • आधिकारिक वेबसाइट-
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पीएम कर्म योगी मानधन योजना के तहत प्रीमियम राशि

Entry AgeSuperannuation AgeMember’s  monthly contribution (Rs)Central Govt’s  monthly contribution (Rs)Total monthly contribution  (Rs)
(1)(2)(3)(4)(5)= (3)+(4)
18605555110
19605858116
20606161122
21606464128
22606868136
23607272144
24607676152
25608080160
26608585170
27609090180
28609595190
2960100100200
3060105105210
3160110110220
3260120120240
3360130130260
3460140140280
3560150150300
3660160160320
3760170170340
3860180180360
3960190190380
4060200200400
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पीएम कर्म योगी मानधन योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • इस योजना की घोषणा हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 5 जुलाई 2019 को केंद्रीय बजट के दौरान की गई।
  • इस योजना के तहत हमारे देश के छोटे दुकानदार कारोबारियों व्यापारियों को वृद्धावस्था के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि इन सभी वर्ग के लोगों को बुढ़ापे में अपने खर्चों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता ना पड़े।
  • देश के व सभी छोटे कारोबारी तथा व्यापारी अट्ठारह से 40 वर्ष की आयु तक इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
  • 18 वर्ष की आयु वाले व्यापारियों को लगभग ₹55 का प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
  • तथा 40 वर्ष की आयु वालों को लगभग ₹200 के प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
  • इन सभी कारोबारियों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ₹3000 की धनराशि पेंशन के रूप में मुहैया कराई जाएगी।
  • PM Karam Yogi Mandhan Yojana के अंतर्गत जीवन बीमा निगम एक नोडल एजेंसी के तहत कार्य करेगी।
  • सरकार द्वारा पेंशन की धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में उपलब्ध पैसों से काटी जाएगी।
  • यदि आप भी इस योजना के तहत अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द सीएससी केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं।

पीएम कर्म योगी मानधन योजना के तहत पात्रता

  • उम्मीदवार छोटा कारोबारियों व्यापारी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • उम्मीदवार भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।

PM Karam Yogi Mandhan Yojana के महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक
  • जीएसटी पंजीकरण संख्या
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
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प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना आवेदन

देश के जो इच्छुक लाभार्थी प्रधानमंत्री कर्म योगी मन धन योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना है

  • सर्वप्रथम आपको अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र में जाकर संपर्क करना होगा।
  • आपको जन सेवा केंद्र अपने सभी दस्तावेजों के साथ जाना होगा।
  • वहां जाने के बाद आपको अधिकारी से प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के आवेदन पत्र की मांग करनी होगी।
  • यह फॉर्म सीएससी एजेंट के द्वारा ऑनलाइन भरा जाएगा।
  • आपको एजेंट को अपने सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने हैं।
  • आपका आवेदन पत्र भरने के बाद फाइनल रूप से जमा किया जाएगा।
  • आवेदन जमा होने के बाद आपको उसकी फोटो कॉपी प्रदान की जाएगी।
  • आपको यह फोटो कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेनी है।

पीएम मानधन योजना छोड़ने की स्थिति

  • यदि किसी कारणवश पॉलिसी धारक की भुगतान करने से पहले मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके जीवनसाथी या बच्चे प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। परंतु अगर वह भुगतान नहीं करना चाहते हैं तो इस योजना को छोड़ सकते हैं और उस पर लगने वाले ब्याज भी अर्ज कर दिए जाएंगे
  • अगर आप प्रीमियम का भुगतान नहीं करना चाहते हैं तो आपको प्रीमियम पर लगा ब्याज सरकार द्वारा वापस किया जाएगा।
  • ब्याज भरते समय यदि किसी कारणवश आप विकलांग हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके जीवनसाथी भुगतान कर सकते हैं अगर वह नहीं करना चाहते हैं तो बैंकों द्वारा आपको जमा की गई राशि प्राप्त हो जाएगी।
  • पेंशन प्राप्त करते समय यदि किसी पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उसके जीवन साथी को आधी पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना का लाभ पॉलिसी धारक के बाद केवल जीवनसाथी को ही प्रदान किया जाएगा और कोई इस योजना में शामिल नहीं हो सकता है।
  • यदि किसी कारणवश दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भुगतान की राशि फंड में जमा कर दी जाएगी।